गैर इरादतन हत्या के मामले से संबंधित अभियुक्त को दिलाई कड़ी सजा

एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा. न्यायालय में प्रभावी पैरवी एवं गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर हत्या के प्रयास व गैर इरादतन हत्या के मामले से संबंधित अभियुक्त को दिलाई कड़ी सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए आज दिनांक 10.12.2021 को अभियुक्तगण 1. दुर्वेश पुत्र ओमप्रकाश 2. पुष्पेंद्र पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण अंबरपुर गुड़िया थाना मारहरा जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 218/11 धारा 307/34, 308/34, 504 भादवि थाना मारहरा जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-2 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹32 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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