
अलीगढ़ कोर्ट ने चार आरोपितों की जमानत अर्जी की खारिज
अलीगढ़ एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत ने चार आरोपितों की जमानत अर्ती निरस्त की हैं। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि 18 अगस्त 2021 को दिल्ली के थाना मंडावली के नार्थ विनोद नगर निवासी श्यामसुंदर, त्रिलोकपुरी (आंबेडकर कैंप) के गिरेंद्र व मयूर विहार के मुकेश ने गुरुग्राम के एक व्यक्ति के साथ लूटपाट की थी। सारसौल से कार में उसे लिफ्ट दी। लूटने के बाद गभाना थाना क्षेत्र में फेंक दिया था। तीनों आरोपितों ने जमानत याचिका दायर की थी। इसके अलावा शराब प्रकरण में आरोपित विपिन यादव उर्फ ओमवीर की जमानत याचिका खारिज की गई है।