पीड़िताओं के भाईयों को बन्दूक से फायर कर घायल करने के मामले में वांछित चल रहे दो आरोपी युवक गिरफ्तार

एटा – थाना बागवाला पुलिस को मिली सफलता, ग्राम कीलरमऊ की दो लड़कियों को लकड़ी बीनने पर गाली गलौज, मारपीट करने पर अभियुक्तों के घर शिकायत करने गये पीड़िताओं के भाईयों को बन्दूक से फायर कर घायल करने के मामले में वांछित चल रहे दो आरोपी युवक गिरफ्तार *घटनाः-* दिनांक 05.06.2021 को वादी श्री सत्यवीर सिंह पुत्र महेश चन्द जाटव निवासी कीलरमऊ थाना बागवाला जनपद एटा द्वारा थाना बागवाला पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि उसकी बहन बीना व सुधा जंगल में लकड़ी बीनने गयी थी, वहां पर मौजूद ओमवीर उर्फ अवनीश, धर्मेन्द्र उर्फ एस0पी0, कैलाश उर्फ वी0पी0 ने उनके साथ मारपीट व जातिसूचक गाली दी जिस पर वादी अपने भाईयों के साथ अभियुक्तगणों के घर शिकायत करने गया, तो उन्होंने वादी तथा वादी के भाईयों के ऊपर जान से मारने की नियत से बन्दूक से फायर कर दिया जिससे वे घायल हो गये। इस सूचना पर थाना बागवाला एटा पर मुअसं- 138/2021 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504 भादवि व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। *गिरफ्तारी-* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकुमार सिंह के नेतृत्व में थाना बागवाला एटा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे दो नामजद अभियुक्तों ओमवीर उर्फ अवनीश, धर्मेन्द्र उर्फ एस0पी0 पुत्रगण मुलक सिंह नि0गण अचलपुर थाना बागवाला जिला एटा को आज दिनांक 09.06.2021 को अभियुक्त के खेत पर लगे इंजन के पास झोपड़ी बहद ग्राम कीलरमऊ थाना बागवाला एटा से समय 14.30 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त ओमवीर उर्फ अवनीश की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध बन्दूक देशी 12 बोर तथा एक खोखा कारतूस व 4 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किए गए हैं। इस संबंध में अभियुक्त ओमवीर उर्फ अवनीश के विरूद्ध मु0अ0सं0 145/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बागवाला एटा पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पता
1- ओमवीर उर्फ अवनीश पुत्र मुलक सिंह
2- धर्मेन्द्र उर्फ एस0पी0 पुत्र मुलक सिंह
निवासीगण ग्राम अचलपुर थाना बागवाला जनपद एटा

गिरफ्तार करने वाला पुलिस बस
1- SO श्री रामकेश राजपूत
2- उ0नि0 श्री नवल सिंह
3- है0का0 417 शान मुहम्मद
4- का0 1134 धर्मेन्द्र कुमार
5- का0 1374 पुष्पेन्द्र सिंह
6-का0 687 आशीष कुमार
थाना बागवाला एटा

बरामदगी का विवरण
1- एक अवैध बन्दूक देशी 12 बोर व 1 खोखा कारतूस व 4 जिन्दा कारतूस 12 बोर (घटना में प्रयुक्त)

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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