
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रवर्तन जोन- 2 के अधिकारियों व भू- माफियाओं ने आपस में मिलकर करा दिया अनाधिकृत कालोनी ग्रीन पार्क का निर्माण – ?
मोदी नगर 27 नवम्बर (चमकता युग) तहसील मोदी नगर के अन्तर्गत ग्राम सीकरी कलाँ क्षेत्र मेरठ- मार्ग के निकट भू- माफियाओं ने कृषि की भूमि पर प्लोटिंग कर आवासीय कालोनी ग्रीन पार्क का निर्माण कर आवासों का विक्रय कर दिया है और कर रहे हैं ।
उपरोक्त आवासीय कालोनी ग्रीन पार्क का निर्माण में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि व उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम- 1973 नियमों की धज्जियां उड़ायी गयी हैं ।
इस ग्रीन पार्क कालोनी के निर्माण के समय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रवर्तन जोन- 2 के अधिकारीगण मौन साधे बैठे रहे । जब कि कोई भी अवैध और अनाधिकृत निर्माण, निर्माण कर्ता द्वारा अपने जोखिम पर किया जाता है ।ऐसे निर्माण को हर हालत में गिराया जाना चाहिए । यदि अनाधिकृत निर्माण सेट बैक पर किया गया हो तो उसे भी गिराया जाना चाहिए । लेकिन अधिकारियों ने अनाधिकृत कालोनी ग्रीन पार्क का ध्वस्तिकरण न करके प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ में उत्तर प्रदेश शासन को राजस्व की भारी क्षति पहुँचाने का कार्य किया है । जब कि ऐसा कार्य उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के अनुसार पूर्ण सत्य निष्ठा का अर्थ सच्चाई, ईमानदारी एवं शुद्धता है । यदि किसी सरकारी सेवक से पूर्ण सत्य निष्ठा बनाने की अपेक्षा की जाये तो यह कहा जायेगा कि अपने को उस प्रशासकीय के घेरे में रखें जिसे सभ्य प्रशासन कहा जाता है । घूस लेना या अवैध पारितोषिक की मांग करना, अपनी आय के अनुपात से अधिक की सम्पत्ति क्रय करना या गलत लेखा तैयार करना, दुर्विनियोजन करना, गलत व्यक्ति को प्रोत्साहन करना आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो सत्य निष्ठा के विपरीत है । ऐसा सरकारी सेवक जो कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं है, दुराचारण का दोषी हैं । ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए । गाजियाबाद विकास प्राधिकरणप्रवर्तन जोन- 2 के अधिकारियों व भू- माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश शासन को बाह्य शुल्क आदि चोरी कर राजस्व की भारी क्षति पहुँचाई है ?