
एटा, जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र प्रेमकान्त ने जनपद एटा के प्रशिक्षित युवाओ को सूचित किया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन उद्योगो को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने के उददेश्य से उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओ को स्वरोगार से जोडकर नये सूक्ष्म उद्योगो की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण ण्वं शहरी क्षेत्रो में रोजगार सृजन हेतु एक महत्वकांक्षी नई योजना उद्यमी विकास अभियान दिनांक 24.01.25 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 5.00 लाख तक की परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण पर ब्याज अनुदान निर्धार्धारित किया जायेगा। रू0 5.00 लाख से अधिक रू010 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाईयों में ऋण/वित्त की व्यवस्था लाभाथीयो को स्वंय के श्रोत्तो से करनी होगी, जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नही होगा। लाभार्थीयो को परियोजना लागत अर्थवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो के सापेक्ष बैंक वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के शत प्रतिशत त्रैमासिक ब्याज का उपादान, वित पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों के लिये दिया जायेगा परियोजना लागत में लाभार्थी का अंश सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग को 12.50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/दिव्यांग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान के रूप में लगाना होगा तथा अंशदान फन्ट इन्डेड होगा। योजनान्तर्गत CGTMSE कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 04 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्गत निगेटिव परियोजनाओं (तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पानमसाला, अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बाेनेटेड उत्पाद, पटाखो का विनिर्माण प्लास्टिक केरीबेग 40 माइकोन से कम तथा समय समय पर प्रतिषिद्ध (निगेटिव) श्रेणी में वर्गीकृत उत्पाद) पर ऋण/अनुदान अनुमन्य नही होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल www.msme.up.gov.in पर आवेदन किये जायेगें ।
उन्होनें बताया कि उक्त योजना हेतु पात्रता/शर्ते इस प्रकार है- आवेदक जनपद का निवासी होना चाहिये, आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिये, आवेदक की न्यून्तम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिये। इण्टरमीडिण्ट अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी, आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश रिकल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विधालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टीफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो, पूर्व में पीएम स्वःनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।
उन्होनें बताया कि उक्त योजना के लियेआवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज – आधार कार्ड (मो०न० आधार से जुडा होना चाहिये), फोटो, स्कैन्ड हस्ताक्षर, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योगयता सम्बन्धी प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित शपथ-पत्र, बैकखाता के पासबुक की प्रति, निवास प्रमाण की प्रति, पैन कार्ड, परियोजना रिपोर्ट, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रदत्त कौशल प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च 2025 तक छूट।
उन्होनें कहा कि पात्र अभ्यर्थी योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। योजना पूर्णत ऑनलाइन मोड में संचालित है। इसमे किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है योजना की अधिक जानकारी के लिए किसी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकार केन्द्र, एटा में संपर्क किया जा सकता है।