आगरा में राशन माफिया सुमित अग्रवाल और उसके साथियों के विरुद्ध पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा में केस दर्ज किया है। आगरा कमिश्नरेट में किसी राशन माफिया पर नए कानून में पहली दफा सिंडिकेट चलाने का केस दर्ज किया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पुलिस ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जमानती धारा नहीं होने के कारण न्यायालय ने तीनों को जेल भेज दिया।
इस मामले में पूर्ति निरीक्षक खेरागढ़ अमरनाथ मौर्य की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। गोपाल उर्फ हेमेंद्र के विरुद्ध विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। डीसीपी पश्चिमी जोन सोनम कुमार ने बताया कि आरोपी सुमित अग्रवाल, गोपाल उर्फ हेमेंद्र व सईद को जेल भेजा गया है। मामले में वांछित राशन माफिया झब्बू की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।