दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत करें आवेदन

एटा, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी डॉ० अजीत कुमार ने जनपद एटा के समस्त दिव्यांगजनों एवं उनके सहयोग के लिए कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता तथा संस्थाओं को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू० 15000.00 (रू0 पन्द्रह हजार), युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000.00 (रू० बीस हजार) तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000.00 (रु० पैंतीस हजार) की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दम्पति के संयुक्त बैंक खाते में प्रदान की जाती है। उक्त योजनान्तर्गत जनपद एटा में निवासरत ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह गतवर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ हो, वे अपना आवेदन पत्र किसी भी जनसेवा/लोकवाणी केन्द्र से विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराकर उसकी हार्डकापी समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पंचायत परिसर, एटा में जल्द से जल्द जमा कराकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया है कि आवेदन करने के लिए आवश्यक शर्ते /अभिलेख दम्पति का स्वयं अथवा किसी जनप्रतिनिधि से प्रमाणित संयुक्त फोटो। विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति (यदि उपलब्ध हो तो) अथवा स्वयं प्रमाणित विवाह का कार्ड। दम्पति का मूल निवास प्रमाण पत्र। दम्पति का आय प्रमाण-पत्र । दम्पति आयकरदाता की श्रेणी में न आता हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। दम्पति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बैंक खाता संचालित हो। विवाह के समय युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की उम्र 21 वर्ष से कम न हो तथा दोनों में से किसी की भी उम्र 45 वर्ष से अधिक न हो। विवाह गत वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही हुआ हो। दम्पति में से किसी भी सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो अथवा उनके खिलाफ कोई आपराधिक वाद न चल रहा हो।