
उच्च न्यायलय इलाहाबाद ने 22/8/2024 को एक याचिका को निस्तारित करते हुए अपने आदेश मे कहाँ है कि
प्रधानाध्यापक का काम कर रहे सहायक अध्यापकों को भी उसी अनुरूप वेतन मिलना चाहिए।
अर्थात प्रधानाध्यापक का वेतन मिलना चाहिए
उच्च न्यायालय ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों को दो माह के अंदर बकाया सहित वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है
1.याचियों ने कार्य के अनुरूप वेतन देने की मांग की थी।
2.लेकिन, उन्हें उसके अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा था।
3-प्रदेश मे बहुत से लोग है जिन्हे प्रधानाध्यापक का वेतन नहीं मिल रहा है,और प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे है
4 उदाहरण जैसे इस केस से सम्बन्धित याचिका
Nagendra kumar vs state of up उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे पेंडिंग है।
- जिस भी प्रधानाध्यापक का वेतन नहीं मिल रहा है, वो उच्च न्यायालय के निर्णय सहित प्रत्यावेदन दे,