हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 – ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली पत्नी भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जहां वह कुछ समय तक रही : इलाहाबाद हाईकोर्ट

Legal Update



◾इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 (जिस अदालत में याचिका प्रस्तुत की जाती है) में आने वाला ‘निवास’ शब्द अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं है, लेकिन वह किसी स्थान पर तलाक की कार्यवाही पर निर्णय देने के लिए उस क्षेत्र के न्यायालय में अधिकार क्षेत्र नहीं देगी।

◾जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पीठ ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली पत्नी की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,

“हालांकि ‘निवास’ शब्द को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है यह स्पष्ट रूप से न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले स्थान पर एक आकस्मिक यात्रा से अधिक को दर्शाता है जहां तलाक की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। एक बार जब अपीलकर्ता के सामने यह स्वीकार कर लिया जाता है कि वह परिस्थितिवश ऑस्ट्रेलिया में रह रही है तो कानून में यह बनाए रखना होगा कि वह फैमिली कोर्ट, मुरादाबाद के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं रह रही है

◾अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मुरादाबाद ने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया था

◾अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसे प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन में बताए गए तथ्यों का खंडन करने का अवसर नहीं दिया गया। हालांकि न्यायालय ने तर्क में दम पाया, लेकिन यह नोट किया कि भले ही ऑस्ट्रेलिया में किसी भी सक्षम अदालत के समक्ष पार्टियों के बीच तलाक की कोई कार्यवाही लंबित न हो, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि निचली अदालत ने क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर याचिका को खारिज करने में गलती की है

➡️निर्विवाद रूप से अपीलकर्ता ऑस्ट्रेलिया में रह रही है और भारत की कुछ समय की यात्रा के दौरान उसने तलाक की कार्यवाही शुरू की होगी। हालांकि, न्यायालय ने माना कि ऑस्ट्रेलिया में उसके निवास की निर्विवाद स्थिति को देखते हुए अधिनियम की धारा 19(बी)(ए) [एसआईसी] के प्रावधान उसके बचाव में नहीं आएंगे।

न्यायालय ने कहा कि भारत की संक्षिप्त यात्रा के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि मुरादाबाद में फैमिली कोर्ट का क्षेत्राधिकार होगा क्योंकि अपीलकर्ता ऑस्ट्रेलिया में रह रही है।

तदनुसार, अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि अपीलकर्ता के निवास की स्थिति में परिवर्तन होता है तो यह स्थिति में परिवर्तन के बल पर नए कारण को जन्म दे सकता है या विचारणीय हो सकता है

केस टाइटल : श्रीमती . आदित्य रस्तोगी बनाम अनुभव वर्मा [प्रथम अपील नंबर – 1145/2023

अपीलकर्ता के वकील: -धर्मेन्द्र वैश्य

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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