14 वर्ष कठोर कारावास व 1 लाख रु0 के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया

एटा*आज दिनांक 30.09.2023 को जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते “नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने”(पोक्सो एक्ट) के मामले में 04 अभियुक्तों में से अभियुक्त *1.आमिर पुत्र गरीब खां निवासी गणे पुर थाना अवागढ़ को 14 वर्ष कठोर कारावास व 1 लाख रु0 के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया, एवं 2.सुभाष उर्फ रियाजुद्दीन पुत्र जामद अली निवासी गणेशपुर थाना अवागढ़ 3. श्रीमती नसीम बेगम पत्नी गरीब खां 4. शेख शहीद पुत्र रफी उद्दीन निवासी गोकुल नगर चमकगढ़ी थाना देगनूर जनपद नादेड महाराष्ट्र को 05 –05 वर्ष के कठोर कारावास व 20–20 हजार रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।* जिसका विवरण निम्नवत है।


1 दिनांक 02.07.19 को घटित पॉक्सो एक्ट की घटना के संबन्ध में आरोपियो के विरुद्ध *थाना अवागढ़ पर मुअसं- 152/2019 धारा 363,366,368,376 आईपीसी व 16/17 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2 – अभियोग में आरोपियो आमिर को 10.10.2019 व शेख शहीद व नसीम बेगम को दिनांक 15.08.19 गिरफ्तार व सुभाष उर्फ रियाजउद्दीन को 06.09.2019 को गिरफ्तार कर दिनांक 14.10.19 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

3 – अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 30.09.2023 को उक्त आरोपियो को मा० न्यायालय पोक्सो एक्सक्लुसिव जनपद एटा द्वारा 1.आमिर पुत्र गरीब खां निवासी गणेश पुर थाना अवागढ़ को 14 वर्ष कठोर कारावास व 1 लाख रु0 के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया, एवं 2.सुभाष उर्फ रियाजुद्दीन पुत्र जामद अली निवासी गणेशपुर थाना अवागढ़ 3. श्रीमती नसीम बेगम पत्नी गरीब खां 4. शेख शहीद पुत्र रफी उद्दीन निवासी गोकुल नगर चमकगढ़ी थाना देगनूर जनपद नादेड महाराष्ट्र को 05 –05 वर्ष के कठोर कारावास व 20–20 हजार रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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