#ETAH…
अलीगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकिशोर यादव एवम् उनके बेटों की जमानत निरस्त,

जमीनी प्रकरण में चैक बाउंस को लेकर आईपीसी 406,420,,504,506,120B के तहत दर्ज़ किया गया था मुकदमा,
17 जुलाई को कोर्ट ने पिता पुत्र और साथी के विरुद्ध जारी किए गैर ज़मानती वारंट,
गैर ज़मानती वारंट ज़ारी होने के बाद भी पुलिस ने नहीं किया था अरेस्ट,
पीड़ित ने एसएसपी एटा के कार्यालय पहुंचकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की लगाई थी गुहार,
22 अगस्त को ज़िला जज के कोर्ट से ख़ारिज हुई जमानत अर्जी,
पूर्व ब्लॉक रामकिशोर यादव एवम् उनके बेटों के विरुद्ध धोखाधड़ी के आधा दर्जन से अधिक मुकदमें हैं दर्ज,