हत्या के आरोपियों को १०१० वर्ष का कारावास व ५० ५० हजार रुपए का जुर्माना

हत्या के आरोपियों को १०१० वर्ष का कारावास व ५० ५० हजार रुपए का जुर्माना।
कासगंज,पुलिस महानिदेशक उ.प्र. द्वारा दिए गए निर्देश , आप्रेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मुअसं २७३/ २००९ के अन्तर्गत भादंवि की धारा ३२३/३०४/३०८/३३६/५०४ थाना ढोलना के अन्तर्गत तीन अभियुक्तों ,सतीश , पन्ना लाल व रिंकू निवासी ग्राम घिनौना थाना ढोलना जनपद कासगंज को जिला न्यायालय द्वारा १०१० साल के कठोर कारावास एवं ५०५० हजार रुपए जुर्माने के अर्थ दण्ड से दण्डित किए जाने का समाचार है।
इसी तरह गैंगस्टर एक्ट में १ अभियुक्त सुबोध पुत्र हेत राम , निवासी नगला भरे थाना पिलुआ एटा को थाना सोरों के अन्तर्गत मुअसं ६५०/२०१० गैंगस्टर एक्ट के तहत दो वर्ष ०४माह, पंद्रह दिन का कारावास व ५,००० के अर्थ दण्ड से दण्डित किए जाने का समाचार है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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