
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते आज दिनांक 13.07.2023 को नाबालिग के अपहरण तथा दुष्कर्म मामले अभियुक्त गोरेलाल पुत्र प्रभुदयाल नि0 मरथरा थाना कोतवाली देहात जनपद एटा संबंधित मुअसं– 189/19 धारा 363, 366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए मा0 न्याया0 पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट एटा द्वारा आरोपी गोरेलाल धारा 376 भादवि में आजीवन कारावास व 50000/-रूपये के अर्थ दण्ड से व धारा 363 भादवि में 5 साल के कठोर कारावास से व 10000/-रू0 के अर्थ दण्ड से व अर्थ दण्ड न देने पर 02 माह का अतिरिक्त का कारावास व धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 20000/-रूपये के अर्थ दण्ड व अर्थ दण्ड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।