वार्षिक रिटर्न देरी पर देना होगा 100 स शुल्क, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा। खाद्य पदार्थ बनाने वाली इकाइयों को वार्षिक रिटर्न भरने के निर्देश दिए गए थे। वार्षिक रिर्टन भरने की अंतिम तिथि 31 मई है। निर्धारित तिथि तक रिटर्न न भरने पर निर्माण इकाइयों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा।
सहायक आयुक्त खाद्य-2 डा. श्वेता सैनी ने बताया कि जनपद में खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाली इकाइयों को 31 मई तक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना है। निर्धारित तिथि तक रिटर्न दाखिल न करने वाली निर्माण इकाइयों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जनपद में 181 खाद्य पदार्थ निर्माण इकाइयां संचालित हो रही हैं। इनमें डेयरी उत्पाद, तेल, बेकरी, आटा, नमकीन, कचरी, चावल का निर्माण करने वाली इकाइयां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किया जाना है। अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग रिटर्न दाखिल किया जाना है। वार्षिक रिटर्न ईमेल, व्यक्तिगत रूप से मान्य नहीं होगा। 31 मई के बाद वार्षिक रिटर्न दाखिल करने पर 100 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क ऑनलाइन देय होगा।