सास की हत्या के दोषी धेवती दामाद को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा

सास की हत्या के दोषी धेवती दामाद को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा, रिपोर्ट योगेश मुदगल

फिरोजाबाद, । पॉश कॉलोनी आर्यनगर में एक साल पहले नानी सास की हत्या के दोषी धेवती दामाद को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

आर्य नगर में एक अप्रैल 2022 को लूटपाट के दौरान कमला देवी (70) की पेचकस से गर्दन पर कई प्रहार कर हत्या कर दी गई थी। विरोध करने पर नौकरानी रेनू को भी लहूलुहान किया था। नाती अर्पित जिंदल ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में कमला के रिश्ते में लगने वाले धेवती दामाद तरुण गोयल को गिरफ्तार कर उससे लूटा माल बरामद किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 6 विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र आजाद सिंह ने दोषी तरुण गोयल को इस मामले में मंगलवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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