न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्त(01 अभियुक्त, 01 अभियुक्ता) को कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत निगरानी के चलते आज दिनांक 06.04.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्त(01 अभियुक्त, 01 अभियुक्ता) को कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

विवरण

  1. अभियुक्त 1- विजय साहू पुत्र लाल जी निवासी मौ0 वसीरत गंज थाना नाका हिंडोला जनपद लखनऊ एवं अभियुक्ता 2-ममता पत्नी दिनेश निवासी मौ0 हथौड़ा थाना जलेसर जनपद एटा संबंधित मुअसं– 439/2018 धारा 376, 370(3), 419 भादवि व 4/18 पोक्सो अधिनियम थाना जलेसर जनपद एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय स्पे0 पोक्सो- द्वितीय एटा द्वारा अभियुक्त विजय साहू को आजीवन (शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) कारावास एवं 60 हजार रूपये अर्थदण्ड से तथा अभियुक्ता ममता को 10 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया है

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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