
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग के अपहरण तथा दुष्कर्म तथा जानलेवा हमले के तीन अलग–अलग मामलों से संबंधित पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से क्रमश: 10 वर्ष कारावास एवं 70,000 रूपये जुर्माने तथा 12 वर्ष कारावास एवं 80,500 रूपये जुर्माने तथा 3 वर्ष 06 माह के साधारण कारावास तथा 6000 रुपए जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकr एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-
- आज दिनांक 28/03/2023 को संतोष पुत्र कालीचरण निवासी नंदगांव थाना कोतवाली देहात एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 448/13 धारा 363 366 376 506 आईपीसी 04 पोक्सो अधिनियम थाना कोतवाली देहात एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास एवं ₹70000 अर्थदंड से दंडित किया गया।
- आज दिनांक 28/03/2023 को 1-प्रेम शंकर पुत्र हरिशंकर निवासी मौ0 कटरा थाना सोरों कासगंज 2-रामसेवक पुत्र छदामी 3-चरन पुत्र बाबूराम नि0गण नगला सम्भल थाना कोतवाली देहात एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 677/14 धारा 323 363 366 376 आईपीसी 04 पोक्सो अधिनियम थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त गण को 12 वर्ष कारावास एवं ₹80500 अर्थदंड से दंडित किया गया
- आज दिनाँक – 28.03.2023 को टॉप 10 अभियुक्त हरीओम यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी – महाराजपुर थाना जसरथपुर जिला एटा सम्बन्धित मु0अ0सं0 – 269 / 14 धारा 147 , 148 , 149 , 307 भादवि थाना जैथरा एटा को दोषी पाते हुये माननीय न्यायालय एडीजे – 3 द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह साधारण कारावास व 6000 रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।