पुलिस की प्रभारी पैरवी के चलते, पांच अपराधियों को कड़ा दण्ड।

पुलिस की प्रभारी पैरवी के चलते, पांच अपराधियों को कड़ा दण्ड।
कासगंज।पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ रेंज दीपक कुमार के मार्गदर्शन में कासगंज जनपदीय पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते गैगेस्टर एक्ट के तीन आरोपी १. दिलशाद पुत्र पेड़ा बंजारा २. सलमान पुत्र मियां जान दोनों निवासी ,नदर ई , थाना कासगंज तथा ३. भालू पुत्र गुलाब बंजारा निवासी , भूड़ नगरिया , थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद , मु .अ.सं. ६५४/२०१७ धारा २/३ गैगेस्टर अधिनियम , थाना सोरों को न्यायालय ने दोषी मानते हुए, पांच वर्ष और दो माह के कारावास तथा पांच २ हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। इसी तरह थाना ढोलना, जनपद कासगंज में पंजीकृत मु.अ.सं. ०९३/२०१३ धारा ३०७,३२३ ,५०४ भा.द.वि. के अन्तर्गत , आरोपियों ऐदल सिंह पुत्र होडल सिंह , सुदेश पुत्र नत्थू सिंह नि . फिरोज पुर , थाना , ढोलना , कासगंज कोभी न्यायालय कासगंज द्वारा दोषी पाते हुए १०१० वर्ष के कारावास तथा १०_१० हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया।
डॉ विनय शौनक चीफ रिपोर्टर दिल्ली टाइम्स न्यूज कासगंज।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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