जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र में वादों का हुआ निस्तारण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र में वादों का हुआ निस्तारण

एटा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुपालन एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र में दिनांक 13 दिसम्बर 2022 को जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-5308/2022 रविकांत बनाव सुमन लता धारा 498ए, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 थाना बागवाला, एटा न्यायालय ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0-17 एटा की पत्रावली में मध्यस्थ एडवोकेट कंहीलाल शर्मा एवं मुकदमा अपराध संख्या- 191/2022 धारा- 498ए, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना निधौलीकलाँ एटा जशोदा बनाम प्रेम कुमार आदि की पत्रावली मध्यस्थ एडवोकेट श्रीमती डौली राघव द्वारा दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में वार्ता की गयी। वार्ता के फलस्वरूप दोनों पत्रावलियों में पक्षकार साथ-साथ रहने की सहमति व्यक्त की को पुष्पमाला पहना कर एक-दूसरे के साथ पुन दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने का समझौता कर दोनों पक्षों के परिवारियों के साथ ससम्मान विदा किया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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