बिना अधिकार निजी नर्सिंग कॉलेज को सरकारी अस्पतालों से दे दी संबद्धता

बिना अधिकार निजी नर्सिंग कॉलेज को सरकारी अस्पतालों से दे दी संबद्धता

एटा। स्थानीय स्तर पर सीएमओ को नर्सिंग कॉलेज संचालन की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद सीएमओ ने ऐसा कर दिया। इस पर एडी हेल्थ अलीगढ़ ने उनसे जवाब तलब किया है।

शहर में जीटी रोड पर पर एक निजी नर्सिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर संचालित किया जा रहा है। कोर्स के बाद प्रशिक्षुओं को किसी अस्पताल से व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होता है। सरकारी अस्पतालों में इस प्रशिक्षण और अनुभव को प्राप्त करने के लिए शासन या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा महानिदेशालय स्तर से अनुमति हासिल करनी होती है। इसके बाद ही निजी नर्सिंग कॉलेज के प्रशिक्षु सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन जीटी रोड स्थित इस प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को सीएमओ ने अपने स्तर से ही प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्रदान कर दी। जबकि शासन या महानिदेशालय स्तर से इसकी इजाजत नहीं ली गई। यह मामला जब स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों तक पहुंचा तो सीएमओ के आदेश में खामी पाई गई। इस पर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलीगढ़ मंडल ने सीएमओ को नोटिस जारी किया है। आदेश निरस्त कर तीन दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
स्थानीय स्तर पर एक निजी कॉलेज को संबद्धता दी गई है। इसको लेकर सीएमओ को नोटिस जारी किया है। जल्द जवाब नहीं मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। संबद्धता को समाप्त करने का आदेश दिया है।

  • डॉ. वीके सिंह, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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