*जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राम कलुआ टीलपुर ब्लाक एवं तहसील अलीगंज को पुनः सामान्य क्षेत्र घोषित*
जिला मजिस्ट्रेट सुखलाल भारती ने यह जानकारी देते हुये बताया कि महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-03 सन 1987) की धारा-2 के अन्तर्गत जारी उ0प्र0 शासन के प्रस्तर 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए *ग्राम कलुआ टीलपुर थाना नयागांव ब्लॉक अलीगंज तहसील अलीगंज एटा* में कोविड-19 संक्रमण से *जयवीर पुत्र रामसिंह, धीरज पुत्र रामसिंह, प्रदीप पुत्र रामवीर एवं ब्रजेश पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम कलुआ टीलपुर* के सैम्पल को को जॉच हेतु भेजे जाने के बाद सैम्पल के पॉजीटिव रिपोर्ट आने के पश्चात मेरे द्वारा उक्त क्षेत्रों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया था।
उन्होनें कहा कि शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जनपद के जिस हॉटस्पॉट के कन्टेनमेन्ट जोन से विगत 21 दिनों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न हुआ हो, उस हॉट-स्पॉट को बन्द कर दिया जाये तथा कन्टेनमेन्ट जोन की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय, भविष्य में कोई नया पुष्ट केस आने पर फिर से कार्यवाही की जाय।
उन्होनें कहा कि उक्त के क्रम ग्राम कलुआ टीलपुर थाना नयागांव ब्लॉक अलीगंज तहसील अलीगंज जिला एटा में विगत 21 दिनों से कोविड-19 का कोइ्र पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने पर मैं सुखलाल भारती जिला मजिस्ट्रेट, एटा ग्राम कलुआ टीलपुर थाना नयागांव ब्लॉक अलीगंज तहसील अलीगंज एटा को पुनः सामान्य क्षेत्र घोषित करता हूॅ। शासन द्वारा लॉकडाउन के अन्तर्गत प्रभावी आदेश लागू रहेंगे।