भाजपा नेता सौरभ पाटकार हत्याकांड में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

भाजपा नेता सौरभ पाटकार हत्याकांड में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
छतरपुर 30 अगस्त कार्या.। जमीनी विवाद पर कुल्हाड़ी एवं पत्थर मारकर हत्या करने के जघन्य मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनोज कुमार शर्मा, बिजावर, की न्यायालय ने मामले के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी खुमान सौर निवासी ग्राम पौडी द्वारा दिनांक 07 नवम्बर 2019 को थाना बकस्वाहा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई कि वह बकस्वाहा के मृतक भाजपा नेता सौरभ पाटकार के वीरगढ़ माता मंदिर वाले खेत पर लगभग 7-8 वर्षो से रखवाली कर रहा है। सौरभ और कस्बा बकस्वाहा के बदलू खान के परिवार का जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, दिनांक 07 नवम्बर को वह अपने खेत पर था वहीं पर बदलू का लडका अब्दुल, अमीन उर्फ दीन, उसकी पत्नी समीना विवादित जमीन पर घास काट रहे थे। इसी दौरान शाम के लगभग 4 बजे सौरभ और उसका ड्राईवर अनंतराम तथा शंकर साहू ट्रेक्टर से पाईप लेकर अपने खेत पर आये एवं सौरभ ने आरोपी अब्दुल को घास काटने से मना किया तो अब्दुल और उसका भाई दीन और उसकी मां, सौरभ को गालियां देने लगे जब सौरभ ने गाली देने से मना किया तो तीनों लोगों ने मिलकर सौरभ की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया और उसे वहीं जमीन पर पटक दिया तथा जान से मारने की नियत से आरोपी अब्दुल ने सिर पर कुल्हाडी मारी जो सौरभ के माथे पर लगी जिससे सौरभ बेहोश हो गया, इसी दौरान अब्दुल के छोटे भाई ने बडा पत्थर उठाकर सौरभ के सिर पर मारा जिससे खून बहने लगा, अब्दुल की मां ने गर्दन में हसिया मारा तथा दो-तीन वार हसिया से किये जब वह और अनंतराम व शंकर बीच बचाव करने गये तो तीनों लोग उन्हें भी मारने दौड़े तब वे लोग वहां से भागे और चिल्लाये तथा दूर से पत्थर फेंके तब तीनों आरोपीगण सौरभ को जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। सौरभ की इलाज के दौरान मौत हो गई । उक्त अपराध की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक / एडीपीओ अजय कुमार मिश्र ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा बिजावर, की अदालत ने तीनों आरोपी अब्दुल कादिर, अमीन बादशाह एवं समीना ऊर्फ लीला को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई ।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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