नाबालिग से छेड़छाड़, एनडीपीएस एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के 03 अलग – अलग मामलों में 06 आरोपियों को दिलाई कठोर सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग से छेड़छाड़, एनडीपीएस एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के 03 अलग – अलग मामलों में 06 आरोपियों को दिलाई कठोर सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 25.08.2022 को अभियुक्त मुकेश पुत्र अमर सिंह निवासी कोसमा थाना जलेसर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 303/13 धारा 354घ,323 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट थाना जलेसर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष कारावास एवं ₹20 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आज दिनांक 25.08.2022 को अभियुक्त हरिओम यादव पुत्र कप्तान सिंह निवासी घिलौआ थाना कोतवाली देहात जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 101/11 धारा 18/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मारहरा जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज NDPS कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 01 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया गया। आज दिनांक 25.08.2022को अभियुक्तगण 1. टिंकू उर्फ उदयभान पुत्र सत्यपाल 2. कोशल पुत्र बृजनाथ 3. शैलेंद्र पुत्र रघुराज 4.पिंटू उर्फ जगदीश पुत्र रामस्वरूप निवासीगण ढींगरा थाना अलीगंज जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 233/11 धारा 2/3 गैंग एक्ट थाना अलीगंज,एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंगस्टर एक्ट/एडीजे2,एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 03-03 वर्ष कारावास एवं ₹5-5हज़ार अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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