
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के मुख्य आरोपित विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत अ Hbर्जी पर उनके अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र का तर्क था इस मामले में पूर्व में आरोपपत्र दाखिल होने तक के लिए याची की अग्रिम जमानत मंजूर की गई थी। आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और याची मुकदमे की कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रही है। इस मामले में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए।
ऋचा दुबे के खिलाफ वर्ष 2020 में कानपुर के चौबेपुर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। उस पर दूसरे का मोबाइल फोन धोखे से लेकर इस्तेमाल करने का आरोप है। हाई कोर्ट ने ऋचा दुबे की गिरफ्तारी पर भी इसी मुकदमे में ट्रायल पूरा होने तक रोक लगा दी है।