
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से हत्या तथा आर्म्स एक्ट के दो अलग–अलग मामलों के एक आरोपी को मिली सश्रम आजीवन कारावास एवं 75,000 रुपए के जुर्माने की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 23.08.2022 को अभियुक्त नीटू कुमार पुत्र सुरेशचंद्र निवासी महाराजपुर थाना पिलुआ जिला एटा को संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 84/16 धारा 302 भादवि० एवम मुकदमा अपराध संख्या 94/16 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना पिलुआ जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय डीजे कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास एवं 75 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।