
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 55,000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 06.08.2022 को अभियुक्त बालवीर पुत्र सुखवासी निवासी ललहट थाना जैथरा जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 482/20 धारा 376(3),452, 354क, 323 भादवि धारा 4(2) पोक्सो एक्ट थाना जैथरा जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹55,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है!