पाँच साल से अधिक समय से वकालत नहीं कर रहे कानून स्नातकों को फिर से AIBE परीक्षा देनी होगी: बार काउन्सिल

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By n k sharma Advocate, High Court, Allahabad.

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पाँच साल से अधिक समय से वकालत नहीं कर रहे कानून स्नातकों को फिर से AIBE परीक्षा देनी होगी: बार काउन्सिल

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि कानून स्नातक जो पांच साल से अधिक समय से वकालत से बाहर हैं और वकालत में वापस आना चाहते हैं, उन्हें अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण करनी होगी।

???? बार बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी करता है जिसका कानूनी या न्यायिक मामलों से कोई लेना-देना नहीं है, तो उस व्यक्ति को एआईबीई परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित होना होगा।

???? हलफनामे में कहा गया है, “यदि कोई व्यक्ति कानूनी या न्यायिक मामलों से बिना किसी संबंध / संबंध के अपने एआईबीई परिणाम के प्रकाशन की तारीख से पांच साल से अधिक समय तक नौकरी में रहता है, तो ऐसे उम्मीदवार को फिर से AIBE परीक्षा पास करनी होगी, यदि वह अपना लाइसेंस प्राप्त करने का फैसला करता है।”

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में फैसला सुनाया कि किसी अन्य पेशे में लगे व्यक्ति को बार काउंसिल के साथ अस्थायी रूप से नामांकन करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उसे अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण करनी होगी और उसके पास यह तय करने के लिए छह महीने का समय होगा कि वह वकील बनना चाहता है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उन लोगों के लिए एक नई AIBE परीक्षा की आवश्यकता है जो अन्य अवसरों का पाने के लिए अपने लाइसेंस को निलंबित करने के बाद वकालत में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वे कानूनी से संपर्क खो देंगे।

उच्चतम न्यायालय बीसीआई द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अन्य नौकरियों वाले लोगों को इस्तीफा दिए बिना अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने की अनुमति दी गई थी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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