न्यायालय से एनडीपीएस एक्ट तथा नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के अलग – अलग मामलों में 04 आरोपियों को दिलाई कठोर सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से एनडीपीएस एक्ट तथा नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के अलग – अलग मामलों में 04 आरोपियों को दिलाई कठोर सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 30.07.2022 को अभियुक्त रहीश पुत्र ताज मोहम्मद निवासी रेवाड़ी मोहल्ला थाना कोतवाली नगर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 403/13 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज FTC 2/ NDPS कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 01 वर्ष 06 माह कठोर कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आज दिनांक 30.07.2022 को अभियुक्त सुधीर उर्फ करारे पुत्र नेकसेलाल, नेक्सेलाल पुत्र लाखन सिंह व मुन्नी देवी पत्नी नेक्सेलाल निवासीगण लालपुर थाना कोतवाली नगर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 383/18 धारा 354,504,352 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण सुधीर व नेक्सेलाल को 04-04 वर्ष साधारण कारावास एवं ₹12500-12500 के अर्थदंड तथा मुन्नी देवी को धारा 504 भादवि में 1 वर्ष कारावास व 2500 रुपया के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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