सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में याचिका खारिज, नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी राकेश गिरि गोस्वामी के जाति प्रमाण पत्र का मामला

सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में याचिका खारिज, नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी राकेश गिरि गोस्वामी के जाति प्रमाण पत्र का मामला*
*!!.टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी की पत्नी नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी राकेश गिरि गोस्वामी.!!*

बुंदेलखंड की प्रभावशाली नेत्री, टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश गिरी गोस्वामी की पत्नी नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी राकेश गिरि गोस्वामी के जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट से मामला खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए याचिका निरस्त कर दी है। कांग्रेस नेता मीना लक्ष्मण रैकवार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। जिसे शुक्रवार 22 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया हैI इस तरह पूर्व नपाध्यक्ष लक्ष्मी गिरि के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सारे विवाद खत्म हो गए हैं। अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी राकेश गिरि गोस्वामी के पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए कांग्रेस नेता रैकवार  के द्वारा शिकायत की गई थी। इस मामले में एफआईआर होने के बाद हाईकोर्ट से पहले एफआईआर की कार्यवाई पर स्टे दिया गया। फिर सुनवाई के दौरान जाति प्रमाण पत्र को सही करार देते हुए मामले को खारिज किया गया था।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मीना रैकवार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए 22 अगस्त शुक्रवार को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले को  खारिज कर दिया है।
*सत्य की जीत…..लक्ष्मी गिरि*
नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी राकेश गिरि गोस्वामी ने इसे सत्य की जीत बताया है। उनका कहना था कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उन्हें और उनके परिवार को जबरन निशाना बनाकर परेशान किया जा रहा था।  न्यायालय के द्वारा उनके साथ न्याय किया गया है l

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks