हैड मोहर्रिर, कोर्ट मोहर्रिर तथा पैरोकारों की गोष्टी आयोजित कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

एटा

एसएसपी एटा ने थानों पर लंबित मालों के निस्तारण तथा कुख्यात अपराधियों के न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी किए जाने के संबंध में हैड मोहर्रिर, कोर्ट मोहर्रिर तथा पैरोकारों की गोष्टी आयोजित कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने, वाहनों की नीलामी आदि उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुख्य आरक्षी लेखक, कोर्ट मोहर्रिर, पैरोकारों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। आज दिनांक 13.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह द्वारा पुलिस लाइन बहुउद्देशीय हाल में जनपद के समस्त थानों एवं सर्किलों के हैड पेशकारों, हैड/कोर्ट मोहर्रिरों तथा पेरोकारों के कार्यो की समीक्षा हेतु मीटिंग आयोजित की गयी। गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा निम्न बातों पर प्रकाश डालकर सम्बन्धित को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया-

  1. 10-15 वर्ष पूर्व से लम्बित ऐसे मुकदमों की सूची बनायी जाये जो अभी तक ट्रायल पर नहीं आये हैं, तथा जिनमें सम्मन/वारण्ट जारी नहीं हुये हैं।
  2. सभी पेरोकार मुकदमों की एक काजलिस्ट बनाकर 10 दिवस के अन्दर दिखायेगें कि किन मुकदमों में सम्मन नहीं निकले तथा किन में तारीख नहीं लगी है।
  3. माननीय न्यायालयों द्वारा जारी आदेशिकाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु समस्त कोर्ट मोहर्रिर व पेरोकारों को उन आदेशिकाओं के तामीला पूर्ण होने के पश्चात् समय से माननीय न्यायालयों में दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया।
  4. सभी थानाध्यक्ष बीट आरक्षियों व ग्राम चौकीदारों की एक मीटिंग आयोजित कर समस्त गॉवों में मुनादी करायेगें।
  5. न्यायालय में एक क्लर्क तैनात किया गया है प्रत्येक पेरोकार प्रतिदिन उससे मिलेगें।
  6. सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष रिपोर्ट देखें कि कौन से मुकदमें में फाइल दाखिल नहीं हुयी है तथा किन संगीन अपराधों की पत्रावली दबा दी गयी हैं।
  7. सभी पेरोकार न्यायालय में कार्यरत बाबुओं द्वारा फाइलें दबायें रखने की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अवश्य अवगत करायेगें। ऐसे प्रकरणों की स्थिति में समस्त थानाध्यक्ष जिम्मेदार होगें।
  8. लावारिस/सीज वाहनों तथा मालमुकदमाती की अलग-अलग सूची बनायी जाये, जिससे की माल निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सके एवं भविष्य में माल निस्तारण में कोई दिक्कत ना आये।
  9. सर्किलवार की गयी समीक्षा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा लम्बित मामलों/प्रकरणों को पाये जाने पर सम्बन्धित को चेतावनी देकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।

10- प्रत्येक दिन 01 उ0नि0 उस दिन कोर्ट में उनके थाने से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई हेतु सुबह सम्बन्धित गवाहों एवं अन्य प्रपत्रों को लेकर कोर्ट में जायेंगे और सायंकाल वापस आने के पश्चात उस दिन की प्रगति प्रपत्र को सम्बन्धित रजिस्टर में अंकित करते हुये फाइल में लगाकर सुरक्षित रख देंगे। इसके लिए प्रत्येक केस की अलग-अलग फाइल बनायी जायेगी तथा उसमें पुलिस द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही/प्रपत्र एवं न्यायालय द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही/प्रपत्र एवं वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सूचना/प्रपत्र सुरक्षित रखे जायेंगे, ताकि किसी भी केस के विषय में जानकारी मांगने पर त्वरित व प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करायी जा सके एवं कोर्ट की कार्यवाही में पुलिस की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जा सके।

11- प्रतिदिन थानों से जाने वाले गवाहों आदि की जानकारी करें तथा उनसे सम्बन्धित केस के सम्बन्ध में कोर्ट में की गयी कार्यवाही की जानकारी कर रजिस्टर में अंकित करेंगे तथा महत्वपूर्ण तथ्यों एवं केस के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को जानकारी दें।

12- गैंगस्टर एक्ट, टॉप–10 अपराधी एवं आर्म्स एक्ट के विचाराधीन अभियोगो की प्रभावी पैरवी की जाए।

13– अपराधी को सजा दिलाने के लिये थानों पर तैनात पैरोकार तथा न्यायालयों में तैनात कोर्ट मोहर्रिर अहम कड़ी होते हैं। इसके लिये पैरोकारों को उनके कर्तव्यों का बोध कराना तथा उनका उत्साहवर्धन करना आवश्यक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा न्यायालयों में ट्रायल पर चल रहे ऐसे मुकदमें जो नतीजे के करीब हैं उनमें अपराधियों को सजा दिलाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।इस दौरान एसएसपी एटा द्वारा उपस्थित हैड मोहर्रिर, कोर्ट मोहर्रिर तथा पैरोकारों को बताया गया कि अपराधी पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजना पुलिस की उपलब्धि नहीं है। पैरोकार सफल पैरवी के माध्यम से कम से कम समय में अपराधियों को सजा करायें, यह भी आवश्यक है। जिससे अपराधियों में पुलिस के प्रति भय पैदा हो और पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि ऐसे गंभीर अपराधों के मुकदमें जो सफल पैरवी के चलते वर्षों से ट्रायल पर हैं और नतीजे के नजदीक हैं, उनमें सजा कराने के लिये हर थाने से पैरोकारों को गंभीर अपराध के मुकदमों का टास्क दिया गया है। सफल पैरवी के चलते जो पैरोकार अपराधियों को सजा दिलाने में कामयाब होता है उसे पुरुस्कृत किया जायेगा। जनपद के समस्त थानों के वह मुकदमें जो कोर्ट में ट्रायल में चल रहे हैं, उनमें गवाह प्रस्तुत कराने के लिये समन व वारंट आदि जारी कराने समेत कोर्ट की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूर्ण कराना पैरोकार के जिम्मे होता है। मुल्जिम खुद को सजा के नजदीक देख वकील के माध्यम से कोर्ट में लंबी तारीख ले लेता है। पैरोकार का कर्तव्य है कि वह ऐसी कोशिश करे कि जो मुकदमें नतीजे के नजदीक हैं उनमें जल्द से जल्द तारीख पड़े। गवाह की समय से गवाही कराने के साथ माल मुकदमाती को भी कोर्ट में समय से प्रस्तुत करें। जिसके परिणाम भी आने शुरु हो गये हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि थानों पर पंजीकृत होने वाले अभियोगों में विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त विवेचकों द्वारा आरोप पत्र पेशी कार्यालय में प्रेषित किये जाते हैं, जहॉ से उन्हें सीधे माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया जाता है। भविष्य में उक्त अभियोगों के संबन्ध में कोई जानकारी/साक्ष्य आदि हेतु जो अभियोग दैनिकी (सीडीज) उपलब्ध करायी जाती है, वह अधिक समय हो जाने के कारण अपठनीय या अस्पष्ट हो जाती है, फलस्वरुप माननीय न्यायालयों में सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस गंभीर समस्या से निपटने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित मोनिटरिंग सेल को निर्देशित किया गया है कि जिन अभियोगों में विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त विवेचकों द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किये जायेगें, उनकी अभियोग दैनिकियॉ (सीडीज) को कम्प्यूटरीकृत अभिलेखार्थ किया जाये।

प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों का विवरण-

  1. मुख्य आरक्षी इंद्रपाल सिंह कोर्ट मोहरिर न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ।
  2. मुख्य आरक्षी दीपक शर्मा कोर्ट मोहर्रिर न्यायालय गैंगस्टर एक्ट।
  3. मुख्य आरक्षी कैलाश कुमार – थाना कोतवाली नगर एटा।
  4. आरक्षी तेज प्रताप सिंह पैरोकार – थाना सकरौली
  5. मुख्य आरक्षी जगमोहन – थाना कोतवाली देहात एटा
  6. मुख्य आरक्षी संजय सिंह– थाना जलेसर एटा
  7. आरक्षी राकेश कुमार– थाना कोतवाली देहात एटा।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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