
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 06.06.2021 को अभियुक्त प्रमोद पुत्र नेकसे लाल निवासी राजगढ़ थाना आवागढ़ एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 42/15 धारा 376D भादवि एव 4 पोक्सो एक्ट थाना और कपड़ा धोने में भी आवागढ़ जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-2 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹50 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया!