एटा के सपा नेताओं की मुश्किलें बढ़ीं: पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की संपत्ति कुर्क करने के नोटिस जारी

एटा के सपा नेताओं की मुश्किलें बढ़ीं: पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की संपत्ति कुर्क करने के नोटिस जारी

एटा के सपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और उनके भाई अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दोनों भाइयों की संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एक महीने में वह हाजिर नहीं होते हैं तो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
कोतवाली नगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष डीएन मिश्रा ने 18 अप्रैल को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व अलीगंज के पूर्व विधायक पर गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में उनके खिलाफ अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट से उनके वारंट जारी कर दिए गए। पुलिस ने सपा नेताओं के आवासों व प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा कर दिए। साथ ही लगातार दबिश भी दी गई। दोनों सपा नेता फरार हैं।

अब न्यायालय ने दोनों सपा नेताओं के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की उद्घोषणा का नोटिस जारी किया है। अब पुलिस उनके प्रतिष्ठानों पर इसका नोटिस चस्पा कर मुनादी कराएगी। नियमानुसार उन्हें एक महीने के अंदर न्यायालय में उपस्थित होने का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी वह हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
थाने में पेश हुए अधिवक्ता
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव सहित परिवार के छह लोगों पर थाना जैथरा में रिपोर्ट दर्ज है। इसमें उन पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। थाना पुलिस ने 21 मई को उनके आवास पर नोटिस चस्पा कर थाने में हाजिर होने के निर्देश दिए थे, लेकिन वह थाने नहीं पहुंचीं।

सोमवार को उनके अधिवक्ता उनका पक्ष रखने पहुंचे। उनकी ओर से जवाब दाखिल किया, लेकिन पुलिस इससे संतुष्ट नहीं है। जैथरा थाना प्रभारी ने बताया कि अधिवक्ता को दूसरा नोटिस दे दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष जहां चाहें जानकारी देकर अपने बयान दर्ज करा सकती हैं। ऐसा न करने पर एक और नोटिस देकर न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी कराए जाएंगे।

सीओ सिटी कालू सिंह ने कहा कि न्यायालय से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व पूर्व विधायक के गैंगस्टर एक्ट मामले में धारा 82 के नोटिस जारी हुए हैं। नोटिस उनके प्रतिष्ठानों पर चस्पा किए जाएंगे। वहीं मुनादी कराई जाएगी। निर्धारित समय बाद धारा 83 की कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क की जाएगी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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