*बीएस -4 वाहनों के उत्पादन व बिक्री के साथ ही उनके आरटीओ दफ्तर में पंजीकरण पर लगी रोक*
◾कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया
◾अब केवल बीएस-6 वाहनों का ही होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
सुप्रीम कोर्ट ने बीएस -4 वाहनों के उत्पादन व बिक्री के साथ ही उनके आरटीओ दफ्तर में पंजीकरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वर्ष 2017 में संबंधित वाहन कंपनियों को बीएस-4 वाहनों के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ऑटोमोबाइल डीलर्स ने एक याचिका दायर कर 30 अप्रैल तक अतिरिक्त समय मांगा था ताकि वे स्टॉक में रखे वाहनों की बिक्री कर सकें।अब कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।आरटीओ हेचन्द्र गौतम ने बताया कि एटा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।31 मार्च के बाद से किसी भी बीएस-4 वाहन का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है।यदि 1 अप्रैल से लेकर अब तक वाहन डीलर ने यदि बीएस-4 के वाहनों की बिक्री की है तो उनका किसी भी कीमत पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।अब केवल बीएस-6 वाहनों का ही दफ्तर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा।