
एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय में उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर हत्या की घटना के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास तथा 30000 रुपये के जुर्माने की दिलाई सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 30.04.2022 को अभियुक्त राजकिशोर उर्फ लंबे पुत्र मौजीराम निवासी हृदयपुर थाना अलीगंज जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 267/15 धारा 302,307,504,506 भादंवि० थाना अलीगंज जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 30000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया!