एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को मिलेगी 24 घंटे बिजली, हटाए जाएंगे डीजल जनरेटर

एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को मिलेगी 24 घंटे बिजली, हटाए जाएंगे डीजल जनरेटर

लखनऊ
प्रदूषण कम करने के लिए पांच वर्ष में शहरों से हटाए जाएंगे डीजल जनरेटर। ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना पर नियामक आयोग के रेगुलेशन से लागू होगी व्यवस्था। रिन्यूएबल बैटरी बैकअप की करनी होगी व्यवस्था 48 घंटे में मिलेगा अस्थाई कनेक्शन।”
राज्य ब्यूरो, लखनऊः
निकट भविष्य में एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। भरपूर बिजली देने के साथ ही ऐसे शहरों से पांच वर्ष में डीजल जनरेटर बाहर होंगे ताकि प्रदूषण को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। उपभोक्ताओं को जनरेटर के बजाय रिन्यूएबल बैटरी बैकअप की व्यवस्था करनी होगी। अस्थायी उपयोग के लिए भी जनरेटर की जरूरत न पड़े इसके लिए विद्युत लाइन उपलब्ध होने पर 48 घंटे में अस्थाई कनेक्शन देने की व्यवस्था रहेगी। इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस संबंध में अब रेगुलेशन बनाए जाएंगे। विद्युत वितरण कंपनियों को रेगुलेशन के अनुसार निर्बाध बिजली आपूर्ति आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

प्रदूषण की गंभीर होती समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम-2020 में संशोधन कर उपभोक्ता औसत विद्युत व्यवधान आवर्ती सूचकांक बनाने की नई अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों-महानगरों में 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई है। तीन मिनट से ज्यादा ट्रिपिंग होने को व्यवधान माना जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश के जिला मुख्यालय से बड़े शहरों मे ही 24 घंटे बिजली का शेड्यूल है।

तहसील स्तर के शहरों-कस्बों में 21.30 घंटे ही अभी बिजली आपूर्ति का शेड्यूल है। 24 घंटे बिजली देने के साथ ही अगले पांच वर्ष में ऐसे शहरों से डीजल जनरेशन हटाने को कहा गया है ताकि उनसे होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। रिन्यूएबल (नवीकरणीय) बैटरी बैकअप की व्यवस्था उपभोक्ताओं को करनी होगी। निर्माण क्रियाकलापों में डीजल जनरेटर को रोकने के लिए जहां विद्युत वितरण लाइनें होंगी वहां अस्थाई कनेक्शन 48 घंटे में देने की व्यवस्था डिस्काम को करनी होगी। वितरण लाइनें न होने पर सात दिन में अस्थाई कनेक्शन देना होगा।

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व्यावहारिक दिक्कतें न होने देंगे उपभोक्ताओं को : केंद्र की अधिसूचना पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि चूंकि प्रदेश में एक लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़ी संख्या में शहर हैं इसलिए 24 घंटे बिजली देने व नो ट्रिपिंग जोन बनाने में निश्चिततौर पर बिजली कंपनियों पर बड़ा भार आएगा। रिन्यूएबल बैटरी बैकअप की व्यवस्था करने में उपभोक्ताओं के सामने भी दिक्कतें होंगी। ऐसे में नियामक आयोग द्वारा रेगुलेशन बनाए जाने के दौरान परिषद व्यवहारिक पक्ष रखेगी। रेगुलेशन से उपभोक्ताओं को किसी तरह की व्यावहारिक दिक्कत न होने देंगे

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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