उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का बड़ा एलान*
*22 से कम सवारी होने पर नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें*
प्रारंभिक स्टेशन पर अगर रोडवेज की बस में 22 सवारी न हो तो उसे निरस्त कर दिया जाए। वहीं लंबी दूरी की बसों में कम से कम 40 प्रतिशत एवं 200 से 300 किमी दूरी की बसों में कम से कम 50 प्रतिशत सवारी होने पर ही बसों का संचालन किया जाए। यह निर्देश शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गोरखपुर परिवहन निगम के एमडी डॉ. राजशेखर ने आरएम एवं एआरएम को दिए। इस दौरान वह एक जून से 11 जून के बीच बसों के संचालन की समीक्षा कर रहे थे।एमडी ने कहा कि अनलॉक 1.0 में बसों का संचालन शुरू होने के बाद चालकों व परिचालकों के साथ स्थानीय अधिकारी कार्य में शिथिलता बरत रहे हैं। जिससे निगम को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब सभी की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने कहा कि चालकों एवं परिचालकों द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। वह रास्तों से बसों में सवारी नहीं भर रहे हैं। जिससे निगम को घाटा हो रहा है।उन्होंने निर्देश दिया कि समय-समय पर चालकों एवं परिचालकों की काउंसलिंग कराई जाए। कहा कि इन दिनों रात में बसों का संचालन नहीं हो रहा था। ऐसे में अगर रात में मानक के मुताबिक सवारी मिले तो रात में भी बसों का संचालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद यात्रियों की संख्या में कमी आई है