
दुष्कर्म के दोषी किशोर को तीन साल की सजा
एटा – दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने के बाद किशोर को तीन साल की सजा सुनाई गई है। किशोर न्याय बोर्ड न्यायालय ने किशोर को सजा सुनाई है। किशोर को गाजीपुर स्थित सुधार गृह केंद्र भेजा जाएगा।
सहायक अभियोजन अधिकारी प्रवेंद्र कुमार के अनुसार 31 मार्च 2010 को थाना जलेसर क्षेत्र के एक गांव निवासी की बेटी चारा काटने गई थी। वहीं एक किशोर ने पकड़ लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार पर किशोर को दोषी माना गया। किशोर न्याय बोर्ड न्यायालय के प्रधान मजिस्ट्रेट, सदस्यों ने तीन साल की सजा सुनाई है।