अप्राकृतिक दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹70,000 के अर्थदंड से दंडित किया

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹70,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 23.03.2022 को एक अभियुक्त देवेंद्र पुत्र श्यामलाल निवासी फतेहपुर खालसा थाना निधौली कला जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 162/18 धारा 302, 377 भादवि व 6 पोक्सो एक्ट थाना निधौली कला जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास जो शेष प्राकृत जीवनकाल तक होगा एवं ₹70,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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