
निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान एवं चिकित्सक 30 अप्रैल तक कराएं पंजीकरण एवं नवीनीकरण – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा. नरेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुभाग के निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर (अलीगढ़/हाथरस) पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों एवं चिकित्सकों का पंजीकरण किया गया था, जोकि 31 मार्च 2022 तक वैध है।डा. कुमार ने ऐसे सभी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों एवं चिकित्सकों से आग्रह किया है जो अपनी नवीन पंजीकरण या पंजीकरण का नवीनीकरण कराना चाहते हों वह आगरा रोड सासनी गेट स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य अपना पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के अन्दर पंजीकरण या नवीनीकरण न होने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित चिकित्सक या प्रतिष्ठान का होगा। 30 अप्रैल के पश्चात पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।