आगामी त्योहारों, बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में दो माह तक धारा-144 लागू
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आलोक कुमार ने आदेश जारी कर दिए सख्त निर्देश

एटा। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आलोक कुमार ने सूचित किया कि आगामी समय में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन व होली, शबे बारात, उर्स जलेसर, रामनवमी, अम्बेडकर जयन्ती, गुडफ्राइडे, ईद-उल-फितर, बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भी है, एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षायें होनी है, धरना प्रदर्शन भी होते रहते हैं, तथा वर्तमान समय में नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत आगामी दो माह तक के लिए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा-144 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।