मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रहेगी रोक – रिपोर्ट शुभम शर्मा

मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रहेगी रोक – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव के उम्मीदवारों एवं पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम सुबह साढ़े सात बजे खोला जाएगा। आठ बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। मतगणना स्थल पर प्रत्याशी और उनके एजेंट को किसी तरह का इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, प्रत्याशियों को विजय जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं होगी।जिलाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं उम्मीदवार मतगणना के लिए अपने एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। मतगणना को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके।उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर सक्षम अधिकारी के माध्यम से जारी किए गए पास के द्वारा ही सभी प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि मतगणना के लिए राजनीतिक दलों के माध्यम से जो एजेंट बनाए जा रहे हैं, उनके संबंधित आरओ के माध्यम से समय पर अपने प्रवेश पास प्राप्त कर लें, जिससे सभी एजेंट निर्धारित समय से पूर्व मतगणना हाल में प्रवेश कर सकें।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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