युबती का अपहरण कर हत्या करने बाले पांच लोगो को आजीवन काराबास

युबती का अपहरण कर हत्या करने बाले पांच लोगो को आजीवन काराबास

एटा – युवती का अपहरण कर हत्या करने वाले पांच दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही तीस-तीस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, एफटीसी प्रथम कुसुम तोमर के अनुसार थाना अलीगंज के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें 31 जनवरी 2016 को साले के बेटे प्रमोद पुत्र जगदीश, विनोद पुत्र श्रीकृष्ण निवासी महमदपुर थाना कायमगंज फर्रूखाबाद, राधेश्याम पुत्र लालमन निवासी कुनिया थाना मिर्जापुर शाहजहांपुर आए थे। एक फरवरी को तीनों आरोपी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए थे। मामले में तीन आरोपियों के अलावा जगदीश पुत्र बनवारी, वीरेन्द्र पुत्र सिद्धार्थ निवासी महमदपुर पर भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एक महीनें बाद युवती की जहर देकर हत्या कर दी थी। मामले में पांचों को आरोपी बनाया गया था। आरोपियों ने बेटी की अपहरण के बाद जहर देकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के बाद आरोपियों को जेल भेजते हुए चार्जशीट कोर्ट में दायर की। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलीले पेश की। दलीले सुनने के बाद चारों आरोपियों को अपर जिला जज, त्वरित न्यायालय प्रथम रितिश सचदेवा ने चारों आरोपियों को दोषी माना। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुसुम तोमर ने सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग की। न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही पैंतालीस-पैंतालीस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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