दुष्कर्म के प्रयास में 01 आरोपी को 5 वर्ष कारावास एवं ₹40000 के अर्थदंड एवं अपहरण एवं हत्या के मामले के 04 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 30–30 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा।

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास की घटन के 01 आरोपी को 5 वर्ष कारावास एवं ₹40000 के अर्थदंड एवं अपहरण एवं हत्या के मामले के 04 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 30–30 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 28.02.2022 को अभियुक्त फौजी उर्फ सुशीलेंद्र पुत्र गंगासिंह यादव निवासी नगला जोरी थाना रिजोर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 176/18 धारा 354भादवि व 3(1)(b) एससी/एसटी व 8 पोक्सो एक्ट थाना रिजोर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 05वर्ष कारावास एवं ₹40हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं अभियुक्त 1. राधेश्याम पुत्र लालमन निवासी कुनिया थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर 2. जगदीश पुत्र बनवारी 3.प्रमोद पुत्र जगदीश 4. विनोद पुत्र श्री कृष्ण निवासीगण महमदपुर थाना कायमगंज जिला फर्रुखाबाद संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 59/16 धारा 366,328,302 भादवि थाना अलीगंज जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज एफटीसी 1 एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन वर्ष कारावास एवं 30-30 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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