विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022
मतदान करने हेतु मा0 आयोग द्वारा एपिक कार्ड सहित 12 विकल्प पत्र किए गए हैं जारी
मा0 आयोग द्वारा निर्धारित विकल्प पत्रों मेें से कोई एक साथ लेकर अवश्य आयें और मतदान करें-डीईओ

एटा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सूचित किया है कि जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्रों में तृतीय चरण के तहत 20 फरवरी को प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा। बूथ पर मतदान करने हेतु मतदाता पर्ची साथ लाने की कोई बाध्यता नहीं हैं। मतदाता अपने साथ मा0 आयोग द्वारा मतदान करने हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में जारी किए गए दस्तावेजों में कोई एक साथ लेकर आएं और मतदान करें। प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं को मत डालने में सुविधा प्रदान करने हेतु बीएलओ के साथ-साथ वालिन्टियर को भी लगाया गया जो मतदान करने में मतदाताओ की मदद करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज संचालकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों, स्काउट गाइड, नेहरू युवा केन्द्र आदि से अपील की है कि वे लोगों को शतप्रतिशत मतदान करने हेतु प्रेरित करें, जिससे कि गत चुनावों में हुए मतदान के सभी रिकार्ड टूट जाएं। जिले में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर पहली बार मतदाता बने युवा वर्ग के लोग शतप्रतिशत मतदान करें। सभी बूथों पर कोविड हेल्पडेस्क की व्यवस्था की गई है, बूथ पर मास्क, सेनेटाइजर एवं ग्लब्स की उपलब्धता रहेगी। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शतप्रतिशत मतदान करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
इंसाइड-
इन विकल्प पत्रों में से कोई एक साथ लेकर आएं और मतदान करें………………………….
डीईओ ने कहा कि 20 फरवरी को जिले के सम्मानित मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मा0 आयोग द्वारा निर्धारित अपना आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसंेस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोमुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी)कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।