जहरीली शराब कांड: माफिया समेत कई मुख्य आरोपियों की जमानत खारिज – रिपोर्ट शुभम शर्मा

जहरीली शराब कांड: माफिया समेत कई मुख्य आरोपियों की जमानत खारिज – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – एडीजे-प्रथम कोर्ट में शाहिद रजा की अदालत से शराब माफिया व इस कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल अनिल चौधरी की तीन मुकदमों में जमानत खारिज हुई हैं।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार गोंडा धारा की गढ़ी के अनिल चौधरी की ओर से जहरीली शराब पीने से मौतों से जुड़े खैर, लोधा व पिसावा के तीन अलग अलग मुकदमों में जमानत अर्जियां दायर की गई थीं, जिन्हें खारिज किया गया है। वहीं तहसील कोल परिसर में स्टांप विक्रेता का रुपयों व स्टांप का बक्सा चोरी के आरोपी आगरा ताजगंज के सतीश की जमानत खारिज की गई है। इसके अलावा अपहरण के आरोपी टप्पल के सतपाल की जमानत खारिज की गई है। इधर, डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से अपहरण के सासनी गेट के मुकदमे में भागलपुर बिहार हाल सासनी गेट बिहारी नगर की रंजू देवी की जमानत खारिज की गई है। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से पिसावा के हत्या के मुकदमे में आरोपी नगला भूप सिंह के विजेंद्र व लोकेंद्र उर्फ लोकी की जमानत खारिज की गई है। इधर, एडीजीसी मेपे सिंह के अनुसार एडीजे-8 अशोक भारतेंदु की अदालत से गोवध अधिनियम के आरोपी चंडौस रामपुर शाहपुर के रफाकत उर्फ ततैया की जमानत खारिज की गई है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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