कर्नाटक की न्यायालय – हाईकोर्ट का बहुत ही सुंदर मुसलमान जज ( न्यायाधीश ) जस्टिस द्वारा फैसला

कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने हिजाब पर फैसला सुना दिया जिसमें कहा गया कि मुस्लिम बच्चियां स्कूल में केवल स्कूल ड्रेस में ही आ सकती है ,उनको हिज़ाब, बुर्खे की इजाज़त नही होगी,अलबत्ता वो अपने धर्म के अनुसार चाहे तो केवल सर को ढक सकेंगी लेकिन हिजाब की इजाज़त नही दी जा सकती यदि कोई लड़की ऐसा नही करती तो स्कूल को बिना कारण बताए उसका नाम काट कर घर भेजने का अधिकार होगा जिसके लिए आगे किसी भी कोर्ट में अपील नही की जा सकती,ओर मजे की बात यह है कि ये फैसला देने वाले जज साहब खुद मुसलमान है जिनका नाम मुहहमद मुस्ताख़ खान है
ये है कानून की राह पर सही चलाने वाला फैसला
हिजाब बुर्खे का कोई विरोध नही है देश मे किन्तु मुसलमानों द्वारा ये UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोकने का प्रयोग था जो विफल हो गया…