विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022
निर्वाचन के संबंध में जिलाधिकारी ने नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए
चुनाव प्रचार रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित
राजनैतिक दल, प्रत्याशी प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव प्रचार कर सकेंगे-जिला निर्वाचन अधिकारी

एटा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सूचित किया है कि मा0 आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत प्रेस नोट के माध्यम से नवीनतम दिशा निर्देश जनपद हेतु जारी किए गए हैं। डीईओ ने बताया कि जनपद में रोड शो, साइकिल बाइक वाहन रैली तथा जुलूस पर प्रतिबंध यथावत लागू रहेगा। पदयात्रा में संबंधित सड़क की क्षमता के अनुरूप स्थानीय प्राधिकारी, जनपदीय प्राधिकारी की पूर्वानुमति व उनके द्वारा निर्धारित सख्ंया में व्यक्तियों की संख्या को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि डोर टू डोर प्रचार के लिए 20 व्यक्तियों की सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अधिकतम संख्या यथावत रहेगी। चुनाव प्रचार रात्रि 08 बजे से प्रातः 8 बजे तक के स्थान पर अब रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। राजनैतिक पार्टियां/प्रत्याशी प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कोविड अनुरूप व्यवहार व प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रचार कर सकेंगे। मा0 आयेाग द्वारा जारी समय-समय पर दिशा निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता का निर्वाचन के दौरान अनुपालन शतप्रतिशत होना चाहिए।
डीईओ ने कहा कि राजनैतिक दलों हेतु 50 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत इनडोर मीटिंग की तथा आउटडोर राजनैतिक मीटिंग खुली जगह पर मैंदान की क्षमता का 50 प्रतिशत द्वारा निर्धारित सीमा के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अनुसार प्रचार हेतु विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित शर्ताें का अनुपालन किया जाए। आउटडोर रैली निर्धारित जगह पर ही आयोजित की जाएगी। सभी स्थल पर एक से अधिक अंदर व बाहर जाने के स्थान होगे। आयोजक कोविड मानक लागू करने हेतु पर्याप्त व्यक्तियों को स्थल पर तैनात करेगा।