तेजाब हमले में दोषियों को 12-12 साल की सजा – रिपोर्ट शुभम शर्मा

तेजाब हमले में दोषियों को 12-12 साल की सजा – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – चंडौस थाना क्षेत्र के गांव रामपुर शाहपुर के सगे भाई-बहन पर फरवरी 2019 में हुए तेजाब हमले की सुनवाई कोर्ट में पूरी हो गई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अनुपम सिंह ने हमले के आरोपी दो सगे भाईयों को दोषी पाते हुए 12-12 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। यह हमला रिश्तेदारी में पनपी रंजिश में किया गया था। जिसमें 16 वर्ष की गुलशाना और उसका 18 वर्षीय भाई अरमान झुलसा था। अरमान के हाथ झुलस गए थे। गुलशाना का पूरा चेहरा झुलस गया था। इसके साथ ही उसकी एक आंख भी खराब हो गई। कोर्ट ने गुलशाना को आर्थिक मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी आदेश दिया है कि वह प्रशासन के माध्यम से पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई बाल सम्मान कोष से अधिक से अधिक मदद दिलवाए। इसके अलावा जुर्माना की राशि भी गुलशाना को दी जाएगी। जुर्माना न देने की दशा में दोषियों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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