कोर्ट ने आरोपी दिनेश यादव को सुनाई 5 साल कैद की सज़ा, दंगाइयों के समूह में हुआ था शामिल

दिल्ली दंगाः कोर्ट ने आरोपी दिनेश यादव को सुनाई 5 साल कैद की सज़ा, दंगाइयों के समूह में हुआ था शामिल

साल 2020 के फ़रवरी महीने में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए भीषण दंगों के मामले में कोर्ट ने आरोपी दिनेश यादव को पांच सजा की सजा सुनाई। दिल्ली की अदालत ने आरोपी दिनेश यादव को एक महिला के घर में लूटपाट करने के बाद आग लगाने वाले दंगाइयों के समूह में शामिल होने का दोषी ठहराया।

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने दिसंबर 2021 में आरोपी दिनेश यादव को इस मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने आरोपी पर 12000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि दिनेश यादव उस दंगाई भीड़ का हिस्सा था जिसने 25 फ़रवरी की रात को मनोरी नाम की एक 73 वर्षीय महिला के घर में तोड़फोड़ की और बाद में उसमें लगा दी।

मामले के मुताबिक दिल्ली के गोकुलपुरी के भागीरथी विहार में 73 वर्षीय महिला मनोरी का घर है। 25 फ़रवरी 2020 को जब पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भड़के तो दंगाइयों ने उसके घर में पहले तो लूटपाट किया और फिर बाद में आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं दंगाइयों ने बुजुर्ग महिला के घर से मवेशी तक चोरी कर लिया। मनोरी ने छत से कूदकर और पड़ोसी हिंदू परिवार के घर में छिपकर अपनी जान बचाई थी।

इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने दिनेश यादव को 8 जून 2020 को गिरफ्तार किया था और पिछले साल 3 अगस्त को आरोप तय किए गए थे। बाद में कोर्ट ने पिछले साल ही 6 दिसंबर को उसे इस मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस के बयान को अहम मानते हुए कहा कि अगर कोई गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा है तो वह भी बाकी दंगाइयों की तरह ही जिम्मेदार है। दरअसल कोर्ट में पुलिसकर्मी ने कहा था कि दिनेश उस भीड़ का हिस्सा था जिसने हिंसा की लेकिन उन्होंने दिनेश को घर जलाते नहीं देखा।

गौरतलब है कि 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और इस दंगे में 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× अब ई पेपर यहाँ भी उपलब्ध है
अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks