
चुनाव के लिए 10 लाख से अधिक की निकासी व जमा करने पर आयकर विभाग को देनी होगी सूचना – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लेन-देन पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को बैंक में अलग खाता खुलवाना होगा। बैंक प्रबंधक उम्मीदवार को चेकबुक भी देंगे। बैंक की तरफ से उम्मीदवार के खाते में किए गए लेन-देन की जानकारी भी प्रशासन के साथ साझा की जाएगी। 10 लाख से अधिक की निकासी व लेन-देन पर विशेष नजर रहेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो तत्काल इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।चुनाव आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों का नया खाता खोला जाएगा। बैंकों की तरफ से भी प्रत्याशियों को प्राथमिकता से इसका लाभ दिया जाएगा। एक प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 40 लाख की धनराशि खर्च कर सकेगा। इससे ज्यादा खर्च करने पर चुनाव आयोग के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारी भी निरस्त हो सकती है। अगर प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है और उसके बाद जानकारी मिलती है कि प्रत्याशी ने तय से ज्यादा रकम खर्च की थी तो उसका चुनाव रद भी हो सकता है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि बैंकों से जुड़े निर्देशों को लेकर लीड बैंक मैनेजर को अवगत करा दिया गया है। सभी प्रत्याशियों के चुनाव में नए खाते खोले जाएंगे। यह काम बैंक प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। इसी खाते से चुनाव के खर्च का लेन-देन होगा।